BNSS 144 - पत्नी संतान और माता-पिता के भरण पोषण का आदेश -
भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 144 के अनुसार अगर पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, संतान और मता-पिता का भरण पोषण करने से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को भरण पोषण हेतु मासिक निर्देश दे सकता है।
कौन भरण पोषण की मांग कर सकता है - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के अनुसार एक पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति से निम्नलिखित सदस्य भरण पोषण की मांग कर सकते हैं।
BNSS 144(1)क - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144(1)क के अनुसार उस व्यक्ति की पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है भरण पोषण की मांग कर सकती है।
BNSS 144(1)ख - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144(1)ख के अनुसार उस व्यक्ति की धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान जो अपना भरण पोषण करने मैं असमर्थ हो फिर चाहे विवाहित हो या ना हो भरण पोषण की मांग कर सकते हैं।
BNSS 144(1)ग - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144(1)ग के अनुसार उस व्यक्ति की धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान (विवाहित पुत्री को छोड़कर) जो वयस्क होने के पश्चात भी किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षती के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं भरण पोषण की मांग कर सकते हैं।
BNSS 144(1)ध - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144(1)ध के अनुसार उस व्यक्ति के माता-पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। भरण पोषण की मांग कर सकते हैं।
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