इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज 10/12/2023 को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मैरिटल रेप अपराध नहीं है।
न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि हमारे देश में अभी तक वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है इसी कारण बस पति को प्राकृतिक अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने वाली मांग सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसी कारण पर जब तक शीर्ष अदालत का फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो वैवाहिक बलात्कार के लिए आपराधिक दंड नहीं है।
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