परक्राम्य लिखत अधिनियम धारा -138 । NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT Secsan -138




NI Act Sec. 138 - किसी व्यक्ति द्वारा कोई चैक अपने किसी ऋण अन्य दायत्व के भुगतान हेतु किसी को दिया जाता है। और वह चैक बैंक खाते में पर्याप्त पैसे ना होने के कारण भुगतान किए बिना बैंक द्वारा वापस लौटा दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे व्यक्ति ने  NI Act Sec. 138 कहते हैं अपराध कारित किया है। 
वह 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से (चैक में दी हुई राशि से दोगुना तक) अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

परंतु इस धारा की कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती। 

1. वह चैक जारी होने की तारीख से 6 माह के अंदर अथवा चैक के विधिमान्य रहने की अवधी के अंदर , जो भी पुर्व हो, बैंक में दाखिल नहीं कर दिया जाता। 

2. बैंक द्वारा चैक के लौटाए जाने के 30 दिन के अंदर चैक को जारी करने वाले व्यक्ति को राशि का भुगतान करने के आशय से लिखित सूचना नहीं देता।

3. चैक को जारी करने वाले व्यक्ति को उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात 15 दिन के अंदर चैक में दी हुई राशि का भुगतान न करें अथवा भुगतान करने में असफल रहे।

उक्त प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात परिवादी द्वारा न्यायालय में परिवाद पेश किया जा सकता है।  

Post a Comment

और नया पुराने