इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी एक फैसले में कहा कि सोशल मीडिया पर किसी आपराधिक पोस्ट को लाइक करना अपराध नहीं है लेकिन अगर इस प्रकार की पोस्ट को शेयर किया जाता है अथवा पोस्ट किया जाता है तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
Cash Store. - आगरा के रहने वाले मोहम्मद इमरान ने सोशल मीडिया पर फरहान उस्मान की एक पोस्ट को जो की गैर कानून जमावड़ा से संबंधित थी उसे लाइक किया था। जिसके फल स्वरुप सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश को लाइक करने के अपराध में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
आगरा की एक अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया और 30 जून 2023 को आरोपी मोहम्मद इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
इसके उपरांत आरोपी मोहम्मद इमरान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी आज का दर्ज की और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में कहा कि सोशल मीडिया पर किसी आपराधिक पोस्ट को लाइक करना अपराध नहीं है लेकिन अगर इस प्रकार की पोस्ट को शेयर किया जाता है अथवा पोस्ट किया जाता है तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल आगरा के रहने वाले आरोपी मोहम्मद इमरान पर लगे आरोपों को रद्द किया।
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