मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं ध्वज स्तंभ से आगे ना जाएं गैर हिंदू - मद्रास हाईकोर्ट।

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं ध्वज स्तंभ से आगे ना जाएं गैर हिंदू। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार , हिंदू धर्म और धार्मिक बंदोबस्ती विभाग को आदेश दिया कि प्रत्येक मंदिरों पर बोर्ड लगाए और लिखे की गैर हिंदुओं को कोडिमारम से आगे जाने की अनुमति नहीं है। 

हाईकोर्ट की मदुरै पीठ कि न्यायमूर्ति एस श्रीमती का आदेश - हाईकोर्ट की मदुरै पीठ कि न्यायमूर्ति एस श्रीमती ने याचिका  करता सेथिल कुमार कि याचिका का जिसमें शीतल कुमार ने निवेदन किया था कि प्रतिवादियों को अरुल्मिगु पलानी धनदायुतपानी स्वामी मंदिर और उसके उप मंदिरों में केवल हिंदुओं के जाने के आदेश का अनुरोध किया था। और उन्होंने मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों पर इस संबंध में बोर्ड लगाने का भी निवेदन किया था। 

बोर्ड लगाने का आदेश - मद्रास हाई कोर्ट  ने तमिलनाडु सरकार, हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को आदेश दिया कि मंदिरों के प्रवेश द्वार , ध्वज स्तंभ एवं प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगाए जिसमें लिखा हो कि गैर हिंदुओं को कोडिमारम से आगे जाने के अनुमति नहीं है। 

कोर्ट ने कहा - " सभी धर्म से संबंधित लोगों को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है लेकिन उनके धर्म के रीति रिवाज में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है ध्वज स्तंभ से आगे ना जाए गैर हिंदू। "

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