निजी जगहों पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव आयोजन हेतु सरकार या पुलिस की अनुमति लेना आवश्यक नहीं - मद्रास हाईकोर्ट।

मद्रास हाई कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि निजी जगह पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव आयोजन हेतु सरकार या पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन मंदिरों पर सरकार का अधिकार है उन पर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव आयोजन हेतु सरकार या पुलिस की अनुमति की आवश्यकता है लेकिन जिन मंदिरों एवं स्थान पर सरकार का अधिकार नहीं है उन पर प्रतिष्ठा के लाइव आयोजन हेतु सरकार या पुलिस की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। 

तमिलनाडु में DMK की सरकार है। DMK पार्टी के एक मंत्री स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने के बाद भी कर चुके हैं। 

भीड़भाड़ ज्यादा तो पुलिस को सूचना देना आवश्यक -   हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी स्थान पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन लाइव प्रसारित किया जा रहा है और अगर उसे स्थान पर अत्यधिक मात्रा में भीलवाड़ा होने की उम्मीद है तो इस स्थिति में पुलिस को सूचना देना आवश्यक है। 

सरकार के नियंत्रण वाले मंदिरों पर अनुमति आवश्यक - हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ऐसे स्थान या मंदिर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण किया जा रहा है जो की सरकार के नियंत्रण में तो इस प्रकार के आयोजन हेतु स्थानीय सरकार या पुलिस प्रशासन की अनुमति आवश्यक है। 

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