इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में असलहा ले जाने पर प्रतिबंध लगाया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19/12/2023 को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों के अलावा वादी, प्रतिवादी या सामान्य व्यक्ति या फिर अधिवक्ताओं को हथियार ले जाने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से अदालत परिसर में सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होगा। जिसका न केवल जिला न्यायालय में आने वाले वादियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि इसका न्याय प्रशासन की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो भारत के संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। 

कोर्ट परिसर में असलहा पर प्रतिबंध - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट परिसर के अंदर हथियार लाना सार्वजनिक शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। जिसका न केवल न्यायालय मैं आने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बल्कि इससे न्याय प्रशासन की विश्वसनीयता पर भी प्रभाव पड़ता है जो भारत के संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। 
कोर्ट ने कहा कि पूरे न्यायालय परिसर में आम क्षेत्रों, न्यायालय परिसर, वकीलों के चैंबर, बार एसोसिएशन, कैंटीन और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों सहित पूरे न्यायालय परिसर में हथियार ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति या 'सार्वजनिक सुरक्षा' का उल्लंघन माना जाएगा। '

अधिवक्ताओं पर भी प्रतिबंध - कोर्ट परिसर में आने वाले सामान्य नागरिकों जैसे वादी, प्रतिवादी और गवाहों के अलावा कोर्ट में निरंतर कार्यरत अधिवक्ताओं पर भी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि - कानूनी पेसा एक महान पेसा है और यह सदियों से जारी है एक वकील का मूल्य उसकी कलम, अत्यधिक कड़ी मेहनत और कानून की उसकी समझ आता है ना की बंदूक की नली से। 
कोर्ट ने कहा कि किसी भी वादी या वकील सहित कोई भी व्यक्ति कोर्ट परिसर में हथियार नहीं ले जा सकता है और कानून के पेसे में सफल होने के लिए निश्चित रूप से बंदूक की बैरल के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है।

सशस्त्र बलों को हथियार ले जाने की अनुमति - कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों के अलावा किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने का अनुमति नहीं दी जा सकती है। 

पकड़े जाने पर सजा - कोर्ट ने कहा कि जांच में अगर सशस्त्र बलों के अलावा किसी भी वादी, प्रतिवादी या सामान्य व्यक्ति या फिर अधिवक्ता अगर किसी के पास असलहा मिलता है तो उसका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। 

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