धारा 69. प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन - जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांत के ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को झूठा विवाह का वचन देकर उसके साथ सेक्स करता है। तो वह बलात्कार का अपराधी तो नहीं, लेकिन वह 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडनीय होगा।
सजा - 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
अपराध - संज्ञेय और आजमानती।
कोर्ट - सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय।
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