पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला।

पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा -
पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (क) के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत न्यायालय ने निर्दयता के तत्वों का वर्णन किया है। 
पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित कृत्यो को निर्दयता माना है। 
जो कि निम्नलिखित हैं। 
1. अगर कोई वधु को ताना मारता है तो वह निर्दयता का दोषी माना जाएगा। 
2. अगर कोई वधु के साथ दुर्व्यवहार करता है तो वह निर्दयता का दोषी माना जाएगा। 
3. अगर कोई वधु को मानसिक क्लेश देता है तो वह निर्दयता का दोषी माना जाएगा। 

अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वधु को ताने मारता है यह दुर्व्यवहार करता है या फिर वधु को मानसिक लेस देता है तो वह निर्दयता का दोषी माना जाएगा। 

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