सामान्यतः हाजिरी माफी वह प्रार्थना पत्र होता है जिसमें अधिवक्ता द्वारा अपने पक्षकार (वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त आदि) के न्यायालय में अनुपस्थित होने पर अनुपस्थिति का उचित कारण दर्शाते हुए लिखित रूप में दिया जाता है। एवं यह प्रार्थना की जाती है कि पक्षकार की हाजिरी माफ करते हुए अधिवक्ता की उपस्थिति में आज की न्यायिक कार्यवाही करने की कृपा की जाये।
न्यायालय में अभियुक्त की हाजिरी माफी जारिये अधिवक्ता - न्यायालय में अभियुक्त की हाजिरी माफी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 355 के अंतर्गत दी जाती हैं।
(₹2)
न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेट _________
मु. नं. सन् -
________ बनाम __________
धारा -
थाना -
महोदय,
निवेदन है कि उक्त वाद में प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी आज आवश्यक कार्य से बाहर जाने के कारण न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका है।
अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की आज की गैर हाजिरी माफ कर जरिए अधिवक्ता मानने की कृपा करें।
दिनांक - प्रार्थी
××××××××
(अभियुक्त)
द्वारा - अधिवक्ता
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